लातूर जीले में वोटिंग सेंटर के 200 मीटर दायरे में पाबंदी, मोबाइल और प्राइवेट गाड़ियां बैन

पदवीधर चुनाव: वोटिंग सेंटर के 200 मीटर दायरे में पाबंदी, मोबाइल और प्राइवेट गाड़ियां बैन

​लातूर (विशेष संवाददाता):रफ़्तार हिंदुस्तान की

औरंगाबाद विभाग पदवीधर (ग्रेजुएट) निर्वाचन क्षेत्र चुनाव के लिए लातूर जिले में 23 अक्टूबर को मतदान होगा। वोटिंग पूरी तरह शांति और निष्पक्ष तरीके से हो, इसके लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। लातूर के कलेक्टर डॉ. भारत बास्टेवाड ने जिले के सभी वोटिंग सेंटरों (बूथों) के 200 मीटर दायरे में सख्त नियम लागू कर दिए हैं।

​जारी आदेश के मुताबिक, वोटिंग सेंटर के 200 मीटर के भीतर कोई भी व्यक्ति दुकान, स्टॉल या टेंट नहीं लगा सकेगा। चुनाव ड्यूटी वाली गाड़ियों को छोड़कर किसी भी तरह की प्राइवेट गाड़ी को इस दायरे में लाने पर पूरी रोक रहेगी।

​इसके अलावा, मतदान केंद्र के आसपास मोबाइल फोन, लाउडस्पीकर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना सख्त मना है। किसी भी दल के चुनाव चिन्ह या प्रचार सामग्री के प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी। बिना किसी काम के किसी भी बाहरी व्यक्ति को बूथ के पास खड़े रहने की इजाजत नहीं होगी।

​कलेक्टर ने साफ किया है कि यह नियम 23 अक्टूबर को वोटिंग शुरू होने से लेकर मतदान खत्म होने तक लागू रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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